जिला संवाददाता अमित गुप्ता
कालपी, जालौन
कालपी/ जालौन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में थाना आटा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजा तस्करी से जुड़े चार आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। चारों आरोपियों पर गिरोह बनाकर गांजे की तस्करी और बिक्री करने का आरोप है। इस मामले की विवेचना कालपी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय वृम्ह तिवारी को सौंपी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरोह के सदस्यों में आरोपियों राजीव पंवार, आदित्य, मोहम्मद खान और शमीम निवासी गण जनपद बागपत शामिल हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस का आरोप है कि गिरोह के सदस्य अवैध गांजे की आपूर्ति, परिवहन और बिक्री के जरिए आर्थिक लाभ अर्जित कर रहे थे।
पुलिस सूत्रों के दिनांक 29 -08- 2026 को पुलिस ने दो संदिग्ध कारों की तलाशी के दौरान सात बैगों में रखे गांजे के 38 पैकेट बरामद किए थे। इनमें यूके नंबर की कार से 11 पैकेट गांजा बरामद हुआ था, जिसका वजन 66.850 किलोग्राम था। वहीं, यूपी नंबर की दूसरी कार से 27 पैकेट गांजा मिला था, जिसका वजन 160.400 किलोग्राम बताया गया था। दोनों वाहनों से बरामद गांजे का कुल वजन 227.250 किलोग्राम था।गिरोह के सदस्य स्थानीय क्षेत्रों में गांजे की आपूर्ति करते थे। उनकी गतिविधियों से समाज में भय और आक्रोश का माहौल बनने तथा युवाओं पर नशे का दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। इसी आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
फिलहाल मामले की विवेचना कालपी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को सौंपी गई है।
फोटो – विवेचना/ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय वृम्ह तिवारी
