उरई, दिनांक 23 दिसम्बर 2025 (सू०वि०)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा श्री संजय कुमार ने बताया कि नागरिक सुरक्षा अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 29 मई 2025 के क्रम में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या–27) की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा० राज्यपाल द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को नागरिक सुरक्षा कोर का नियंत्रक नियुक्त किया गया है।
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नागरिक सुरक्षा अनुभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 मई 2025 के अनुसार प्रदेश के 15 जनपदों में नागरिक सुरक्षा कोर पूर्व से संचालित है, जबकि शेष 49 जनपदों में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना हेतु शासनादेश निर्गत किए गए हैं। इसी क्रम में शासनादेश दिनांक 05 जून 2025, प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा अनुभाग के पत्र दिनांक 23 जून 2025 तथा नागरिक सुरक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 07 जुलाई 2025 द्वारा जनपद स्तर पर नागरिक सुरक्षा कोर के गठन एवं अवैतनिक स्वयंसेवकों की तैनाती हेतु जिलाधिकारी/नियंत्रक नागरिक सुरक्षा को अधिकृत किया गया है।
उक्त आदेशों के अनुपालन में जनपद जालौन (शहरी क्षेत्र) में नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना हेतु निम्नलिखित पदों पर अवैतनिक स्वयंसेवकों की भर्ती प्रस्तावित है—
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चीफ वार्डेन – 01
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डिप्टी चीफ वार्डेन – 01
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डिवीजनल वार्डेन – 01
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डिप्टी डिवीजनल वार्डेन – 01
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घटना नियंत्रण अधिकारी – 04
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पोस्ट वार्डेन – 10
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डिप्टी पोस्ट वार्डेन – 10
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सेक्टर वार्डेन – 100
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संदेशवाहक – 40
उन्होंने बताया कि नागरिक सुरक्षा कोर के अंतर्गत चयनित स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों, जनसुरक्षा एवं राहत कार्यों में प्रशासन को सहयोग प्रदान करेंगे। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया पृथक से जारी की जाएगी।
