बिलों में भारी छूट और सरचार्ज माफी: UP में 'बिजली बिल राहत योजना 2025-26' घोषित, ₹200 जमा कर 1 दिसंबर से करें पंजीकरण - Aaj Tak Media

बिलों में भारी छूट और सरचार्ज माफी: UP में ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ घोषित, ₹200 जमा कर 1 दिसंबर से करें पंजीकरण

कानपुर देहात, 19 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के आर्थिक बोझ से बड़ी राहत देने के लिए आज “बिजली बिल राहत योजना 2025-26” का शुभारंभ किया है। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने इस जनहितैषी योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को वैध कनेक्शन की मुख्यधारा से जोड़ना और निगम की राजस्व वसूली को पारदर्शी बनाना है।

📅 तीन चरणों में लागू होगी योजना

यह योजना पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।

  • पात्रता: LMV-1 घरेलू श्रेणी में 2 किलोवाट या उससे कम भार वाले और LMV-2 वाणिज्यिक श्रेणी में 1 किलोवाट या उससे कम भार वाले उपभोक्ता शामिल होंगे।

  • पंजीकरण शुल्क: उपभोक्ता न्यूनतम ₹200 जमा करके योजना में पंजीकरण करा सकेंगे।

चरण अवधि
प्रथम चरण 01 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025
द्वितीय चरण 01 जनवरी से 31 जनवरी 2026
तृतीय चरण 01 फरवरी से 28 फरवरी 2026

💰 भुगतान पर मिलेगी अधिकतम 25% छूट और पूर्ण सरचार्ज माफी

योजना में उपभोक्ताओं को बकाया बिल के भुगतान हेतु तीन आकर्षक विकल्प दिए गए हैं, जिनमें संपूर्ण सरचार्ज (Surccharge) माफी का प्रावधान है:

विकल्प किश्तों की संख्या भुगतान पर अधिकतम छूट
प्रथम (एकमुश्त) एकमुश्त 25% तक की छूट + संपूर्ण सरचार्ज माफी
द्वितीय अधिकतम 3 किश्तें (प्रत्येक ₹750) 20% तक की छूट + पूर्ण सरचार्ज माफी
तृतीय अधिकतम 3 किश्तें (प्रत्येक ₹500) 15% तक की छूट + 100% सरचार्ज माफी

🚨 चोरी प्रकरणों में भी मिलेगी छूट

यह योजना नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड और विद्युत चोरी प्रकरणों को नियमन में लाने पर केंद्रित है। विद्युत चोरी प्रकरणों में 40 से 50 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे उपभोक्ता आर्थिक रूप से सक्षम होकर वैध विद्युत व्यवस्था का हिस्सा बन सकें। जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन बकाया या चोरी के कारण कट चुके हैं, वे भी पात्रता शर्तों के तहत इसे पुनः जुड़वा सकेंगे।

🌐 पंजीकरण सुविधा और निगरानी

उपभोक्ता सभी वितरण निगमों—पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल, और कानपुर केस्को—के क्षेत्रीय कार्यालयों, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और कॉमन सर्विस सेंटरों (CSCs) के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

सरकार ने सभी जिलों और वितरण निगमों को निर्देश दिए हैं कि योजना का क्रियान्वयन पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संतुष्टि के साथ किया जाए। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 24×7 कॉल सेंटर, हेल्पलाइन और तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

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