न्यायालयों व तहसीलों में अधिकारियों ने वादों को सुनकर किया निस्तारण
कानपुर देहात, 13 सितम्बर 2025।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी कपिल सिंह के मार्गदर्शन में आज जनपद के विभिन्न न्यायालयों व कार्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने अपने-अपने न्यायालय में लंबित वादों को सुनकर निस्तारित किया।
लोक अदालत का आयोजन केवल न्यायालयों में ही नहीं, बल्कि विभिन्न तहसीलों में भी किया गया। यहां भी वादों को सुनकर परस्पर सहमति और कानूनी प्रावधानों के आधार पर निस्तारण किया गया।
जनपद के अलग-अलग न्यायालयों में जिन प्रकरणों का निस्तारण किया गया, उनमें धारा 126/135 बीएनएसएस, 129 बीएनएसएस, 33/39 सीआरपीसी, 116 यूपीआरसी, जनहित गारंटी अधिनियम, धारा 176 रा.सं. 2006, 229बी जेडएएलआर एक्ट आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।
इसके अतिरिक्त जनहित गारंटी अधिनियम, न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अविवादित वरासत/प्री-लिटीगेशन, रजिस्ट्रार कानूनगो, उदहारण खतौनी, बैंक, परिवहन तथा अन्य प्रकरणों के अंतर्गत भी वादों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन जनपद के वादकारियों को शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
