त्योहारों व प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र जालौन में धारा 163 (पूर्व धारा 144) लागू, जिलाधिकारी ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश - Aaj Tak Media

त्योहारों व प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र जालौन में धारा 163 (पूर्व धारा 144) लागू, जिलाधिकारी ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश

पूर्ण समाचार:

उरई, 15 नवंबर 2025 (सू०वि०)।
जनपद जालौन में आगामी माहों में गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, विभिन्न स्थानीय त्यौहारों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व धारा-144 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत आदेश जारी कर जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 19 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि त्योहारों व भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा लोक-सम्पत्ति की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम आवश्यक है। आदेश में जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर विस्तृत सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु कई निर्देश जारी किए गए हैं।


मुख्य निर्देश इस प्रकार हैं—

स्वास्थ्य सेवाएँ

  • सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए।

  • विशेषज्ञ डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ को राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर तैयार रखा जाए।

नदी घाटों व त्योहारों पर सुरक्षा

  • नदी किनारे श्रद्धालुओं के स्नान स्थलों पर बैरीकेडिंग, पर्याप्त प्रकाश, गोताखोरों तथा पीएसी/जल पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

  • मेला स्थलों पर एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, क्रेन तथा दंगा-निरोधक उपकरण उपलब्ध रहें।

कानून व्यवस्था व पुलिस प्रबंधन

  • संवेदनशील स्थानों पर मोबाइल पेट्रोलिंग एवं नियमित गश्त की व्यवस्था।

  • दूसरे समुदाय बहुल क्षेत्रों से गुजरते समय उत्तेजक नारे लगाने पर रोक।

  • यातायात प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक मार्गों का चिन्हांकन व ट्रैफिक डायवर्जन समय से लागू किया जाए।

  • असामाजिक तत्वों, जेबकतरों, छेड़खानी करने वालों आदि पर विशेष निगरानी रखी जाए।

सोशल मीडिया व अफवाह नियंत्रण

  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखी जाए।

  • किसी भी तरह की धार्मिक उत्तेजना, गलत सूचना या अफवाहों का तत्काल खंडन किया जाए।

हथियार व प्रतिबंधित वस्तुओं पर रोक

  • जनपद सीमा में लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, त्रिशूल, अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित।

  • ये प्रतिबंध पुलिस/अर्द्धसैनिक बल पर लागू नहीं होंगे।

ध्वनि प्रदूषण नियमों का अनुपालन

  • लाउडस्पीकरों का अनियंत्रित प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित।

  • सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य।

साइबर कैफे के लिए कड़े निर्देश

  • किसी भी अनजान व्यक्ति को पहचान पत्र जांचे बिना प्रवेश न दिया जाए।

  • सभी आगंतुकों का रजिस्टर अनिवार्य।

  • साइबर कैफे में वेबकैम, लॉग सर्वर एवं डेटा रिकॉर्डिंग की व्यवस्था अनिवार्य है, जो न्यूनतम 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाए।

प्रतियोगी परीक्षाएँ

  • परीक्षा केंद्रों पर विशेष पुलिस दल तैनात कर नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित की जाए।

रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड सुरक्षा

  • प्लेटफॉर्म, रेलवे ट्रैक, बस स्टैंड, होटल, ढावे आदि की लगातार चेकिंग।

  • जॉइंट फुट पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित।

अन्य निर्देश

  • खेतों में फसल अवशेष न जलाए जाएँ, उल्लंघन पर कार्यवाही।

  • ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा, बैरियर आदि से छेड़छाड़ पर कड़ी कार्रवाई।

  • परम्परा से हटकर कोई भी आयोजन प्रतिबंधित।

  • धार्मिक स्थलों/ जनस्थलों पर उत्तेजनात्मक भाषण व पोस्ट पर रोक।


आदेश का उल्लंघन दंडनीय

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

यह आदेश जनपद की सभी तहसीलों, थानों, न्यायालयों तथा समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा, ताकि नागरिक इसकी जानकारी प्राप्त कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

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