उरई, 21 नवंबर 2025। जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर, उरई विकास प्राधिकरण (UDA) की प्रवर्तन टीम ने आज एक अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है।
🚫 नोटिस के बावजूद जारी था निर्माण कार्य
यह कार्रवाई चुर्खी बाईपास स्थित शिवाजी चौक के पास की गई।
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अवैध निर्माण: रविकांत पुत्र जगदीश प्रसाद द्वारा लगभग 1500 वर्ग फीट क्षेत्र में सेट बैक (Set Back) को कवर करते हुए तीन मंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा था।
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उल्लंघन: इस निर्माण के विरुद्ध पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था।
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कार्रवाई का कारण: निर्माणकर्ता द्वारा न तो मौके पर कार्य बंद किया गया और न ही कोई शमन मानचित्र दाखिल किया गया।
उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा मौके पर सील कर दिया गया है। उरई विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है।
