उरई, 12 दिसम्बर 2025 (सू०वि०)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/परियोजना अधिकारी डूडा, नेहा ब्याडवाल ने बताया कि पीएम स्वनिधि 2.0 योजना भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के अंतर्गत वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का कामकाजी पूंजी ऋण दिया जाता है, जिसकी अदायगी 1 से 3 वर्षों में की जा सकती है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
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ऋण राशि: ₹15,000 (पहला ऋण), ₹25,000 (दूसरा ऋण), ₹50,000 (तीसरा ऋण)
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ब्याज सब्सिडी: 7% प्रति वर्ष, सीधे बैंक खाते में जमा
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डिजिटल कैशबैक: ₹1,600 तक, डिजिटल लेनदेन पर
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रुपे क्रेडिट कार्ड: ₹30,000 लिमिट, UPI लिंक्ड
लाभार्थी:
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स्ट्रीट वेंडर्स जो शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं
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शहरी क्षेत्रों (नगर पालिका/नगर पंचायत) में वेंडिंग करने वाले वेंडर्स
योग्यता मापदंड:
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वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र/एल०ओ०आर० धारक
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18 से 60 वर्ष की आयु
योजना से लाभ:
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स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता
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डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा
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आत्मनिर्भर बनने में मदद
ऋण की विशेषताएं:
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अधिकतम ऋण सीमा: ₹50,000
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ऋण अवधि: 12 महीने (पहला ऋण), 18 महीने (दूसरा ऋण), 24-36 महीने (तीसरा ऋण)
आवेदन प्रक्रिया:
अपने संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
