अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पँवार ने किया जिला कारागार उरई का साप्ताहिक निरीक्षण - Aaj Tak Media

अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पारुल पँवार ने किया जिला कारागार उरई का साप्ताहिक निरीक्षण

📰 प्रेस विज्ञप्ति

उरई, दिनांक – 18 अक्टूबर 2025 (सू०वि०)

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन श्रीमती पारुल पँवार द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को जिला कारागार उरई का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण करते हुए निरुद्ध बंदियों से वार्ता की तथा उनकी समस्याओं को विस्तारपूर्वक जाना। उन्होंने जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि बंदियों की मूलभूत सुविधाओं, विधिक सहायता और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

सचिव महोदया ने निर्देश दिया कि जिन बंदियों की जमानत सक्षम न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है, किन्तु जमानतदार न मिलने के कारण रिहाई लंबित है, उनकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को तत्काल प्रेषित की जाए ताकि ऐसे बंदियों की रिहाई हेतु प्रभावी पैरवी कर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों की जमानत जिला अधिकार प्राप्त समिति जालौन के माध्यम से राज्य व्यय पर कराई जाए।

निरीक्षण के दौरान श्रीमती पँवार ने कारागार चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया और बंदियों के स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था तथा खानपान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने महिला बंदियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की।

सचिव महोदया ने बाल कारागार में निरुद्ध किशोर बंदियों से भी संवाद किया और जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं या जिनकी न्यायालय में प्रभावी पैरवी नहीं हो पा रही है, उन्हें विधिक सहायता (Legal Aid) तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी को सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित न्यायालय में अमाइकस क्यूरी (न्यायमित्र) की नियुक्ति हेतु प्रार्थनापत्र दिलवाया जाए।
साथ ही उन्होंने कहा कि जो बंदी दोषसिद्ध हो चुके हैं, उनकी अपील नियमानुसार समयावधि में दायर की जाए ताकि अपील की मियाद समाप्त न हो। यदि किसी मामले में विधिक समस्या आ रही हो, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से आवश्यक पत्राचार किया जाए।

इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री नीरज देव, कारापाल श्री प्रदीप कुमार, उपकारापाल श्री अमर सिंह एवं श्री रामलखन, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन के लिपिक श्री शुभम शुक्ला उपस्थित रहे।


जिला सूचना कार्यालय, जालौन

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