कानपुर देहात, 19 नवंबर 2025। कानपुर देहात में यूरिया के अवैध औद्योगिक उपयोग और निम्न गुणवत्ता (अधोमानक) वाले ‘टेक्निकल ग्रेड यूरिया’ की सप्लाई पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी की शिकायत पर दो औद्योगिक इकाइयों और उन्हें यूरिया की आपूर्ति करने वाली दो एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है।
🏭 दो औद्योगिक इकाइयों में पकड़ा गया यूरिया
प्रमुख सचिव (कृषि) और जिलाधिकारी कानपुर देहात के निर्देश पर गठित संयुक्त टीमों ने रनियाँ औद्योगिक परिक्षेत्र में दो अलग-अलग तिथियों पर छापेमारी की थी:
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09.06.2025 की छापेमारी (टीम: डॉ. उमेश कुमार गुप्ता, मो. साऊद, रवींद्र मिश्रा):
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इकाई: आरती डिस्टेलरी प्रा. लि. चिरौरा, रनियाँ।
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बरामदगी: निरीक्षण के समय 151 बैग टेक्निकल ग्रेड यूरिया का उपयोग होता पाया गया।
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11.08.2025 की छापेमारी (टीम: सुश्री प्रतिष्ठा यादव, डॉ. अजय कुमार, श्री देवेन्द्र सिंह):
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इकाई: मैसर्स कानपुर एडिबल्स प्रा. लि. (अपना पशु आहार), रनियाँ।
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बरामदगी: निरीक्षण के समय 594 बैग टेक्निकल ग्रेड यूरिया का उपयोग होता पाया गया।
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🧪 प्रयोगशाला रिपोर्ट में गंभीर उल्लंघन
दोनों स्थानों से लिए गए यूरिया के नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, टेक्निकल ग्रेड यूरिया में ऑयल कॉन्टेंट पाया गया, जिसके कारण यह अधोमानक घोषित हुआ।
चूंकि ऑयल कॉन्टेंट आमतौर पर अनुदानित (सब्सिडी वाली) कृषि यूरिया में पाया जाता है, यह गंभीर उल्लंघन सब्सिडी वाले उत्पाद के औद्योगिक और अवैध उपयोग की ओर इशारा करता है।
🔒 चार पक्ष दोषी, मुकदमा दर्ज
अधोमानक यूरिया का उपयोग करने और आपूर्ति करने के आरोप में निम्नलिखित चार पक्षों को दोषी पाया गया, जिनके खिलाफ आज थाना रनियाँ में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 25(1) के उल्लंघन के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है:
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आरती डिस्टेलरी प्रा. लि. (उपयोगकर्ता)
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श्रीमती सुनीता जिन्दल प्रो. श्री जी केमिकल्स (आपूर्तिकर्ता)
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मैसर्स कानपुर एडिबल्स प्रा. लि. (उपयोगकर्ता)
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श्री भूदत्त शर्मा प्रो. कृष्ण सेल्स कार्पोरेशन (आपूर्तिकर्ता)
