26 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन बुकिंग, ई-लॉटरी से होगा किसानों का चयन
उरई, दिनांक 27 नवंबर 2025 (सू०वि०)
उप कृषि निदेशक एस०के० उत्तम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम० कुसुम) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान पर सोलर पंप पाने हेतु ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है।
बुकिंग दिनांक 26.11.2025 को अपरान्ह 03:00 बजे से 15.12.2025 तक विभागीय पोर्टल https://agriculture.up.gov.in पर की जाएगी।
📋 योजना के लिए पात्रता और शर्तें
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चयन प्रक्रिया: कृषकों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
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टोकन मनी: ऑनलाइन बुकिंग के साथ ₹5000.00 टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करने होंगे।
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बोरिंग मानक:
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2 एचपी हेतु 4 इंच की बोरिंग।
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3 एवं 5 एचपी हेतु 6 इंच की बोरिंग।
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7.5 एचपी एवं 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है।
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स्वामित्व: किसान की स्वयं की बोरिंग होनी चाहिए। सत्यापन में बोरिंग उपयुक्त न पाए जाने पर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त हो जाएगा।
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बोरिंग की उपयुक्त गहराई:
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2 एचपी: 22 फीट तक (सरफेस) / 50 फीट तक (सबमर्सिबल)
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3 एचपी: 150 फीट तक (सबमर्सिबल)
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5 एचपी: 200 फीट तक (सबमर्सिबल)
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7.5 एचपी तथा 10 एचपी: 300 फीट तक की गहराई (सबमर्सिबल)
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समय सीमा: बुकिंग कंफर्म होने के बाद, निर्धारित अवधि के अंदर अवशेष कृषक अंश की धनराशि ऑनलाइन/चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा टोकन मनी जब्त हो जाएगी।
💡 विशेष नियम और छूट
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विद्युत कनेक्शन का प्रतिबंध: जिन ट्यूबवेल पर सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी, ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
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अति दोहित क्षेत्र: दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी।
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हालांकि, इन क्षेत्रों में यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी (माइक्रो इरिगेशन) का उपयोग कर रहा है, तो डीज़ल पंप सेटों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकता है।
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यदि कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसे सत्यापन के समय उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा टोकन मनी जब्त हो जाएगी।
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ब्याज में छूट (AIF): कृषक द्वारा बैंक से ऋण लेने पर कृषि अवस्थापना निधि (AIF) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 3% एवं राज्य सरकार द्वारा 3% (कुल 6%) की छूट ब्याज में प्रदान की जाएगी।
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स्थल परिवर्तन: सोलर पंप स्थापित होने के पश्चात स्थल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अन्यथा संपूर्ण अनुदान की धनराशि कृषक से वसूल कर ली जाएगी।
💰 सोलर पंप का मूल्य एवं अनुदान व्यवस्था
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद जालौन हेतु सोलर पंप का कुल लक्ष्य 263 है। विभिन्न प्रकार के सोलर पंप पर मूल्य और अनुदान की व्यवस्था निम्नवत है:
| सोलर पंप का प्रकार (HP) | जनपद लक्ष्य | निर्धारित मूल्य (₹) | कुल अनुदान (₹) | टोकन मनी (₹) | अवशेष कृषक अंश (₹) |
| 2 HP DC सरफेस | 49 | 164322 | 98593 | 5000 | 60729 |
| 2 HP AC सरफेस | 49 | 164322 | 98593 | 5000 | 60729 |
| 2 HP DC सबमर्सिबल | 49 | 167025 | 100215 | 5000 | 61810 |
| 2 HP AC सबमर्सिबल | 49 | 166578 | 99947 | 5000 | 61631 |
| 3 HP DC सबमर्सिबल | 49 | 222701 | 133621 | 5000 | 84080 |
| 3 HP AC सबमर्सिबल | 49 | 220523 | 132314 | 5000 | 83209 |
| 5 HP AC सबमर्सिबल | 67 | 313397 | 188038 | 5000 | 120359 |
| 7.5 HP AC सबमर्सिबल | 66 | 424972 | 254983 | 5000 | 164989 |
| 10 HP AC सबमर्सिबल | 81 | 533610 | 254983 | 5000 | 273627 |
नोट: 10 HP AC सबमर्सिबल में राज्य सरकार द्वारा अनुदान ₹140780 और केंद्र सरकार द्वारा अनुदान ₹114203 है, जिससे कुल अनुदान ₹254983 होता है।
