जिला संवाददाता अमित गुप्ता
कालपी जालौन
कालपी/ जालौन निकटवर्ती ग्राम जोल्हूपुर स्थित बालू-मौरंग भंडारण स्थल से कथित फर्जी ई-परमिट के जरिए उपखनिज परिवहन के मामले में खनिज इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार राम की शिकायत पर कोतवाली कालपी पुलिस ने भंडारण अनुज्ञप्तिधारी आरोपी यशपाल सिंह समेत दो लोगों के खिलाफ बीएनएस एवं खनन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बिबेचना शुरू कर दी गई है।
उक्त प्रकरण को लेकर वादी जनपद के खनन इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार राम ने कालपी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि खनिज विभाग की जांच में सिक्योरिटी पेपर पर दर्ज ई-फार्म सी नंबर, सीरियल नंबर, वाहन संख्या और तिथि में कथित छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई। जांच में ई-फार्म सी क्रमांक 3138260799036600474 का दो अलग-अलग सिक्योरिटी पेपर पर इस्तेमाल किए जाने तथा वाहन संख्या MP 07 AH 3060 को दोबारा इस्तेमाल करने का आरोप है। खनन इंस्पेक्टर के अनुसार फर्जी परिवहन प्रपत्र के जरिए उपखनिज का परिवहन कर आर्थिक लाभ लेने तथा सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मामले की विवेचना ज्ञान भारती चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विपिन कुमार सिंह कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद खनन कारोबारियों में खलबली मची है। बताया गया है कि इस प्रकार का फर्जी बाड़ा पिछले महीने से चल रहा था। इस मामले में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस विवेचना में कई दोषियों का नाम उजागर होने की संभावना है।
