नई दिल्ली। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने पल्लीसिटी (पल्लीसिटी) से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। CJI ने साफ कहा कि अब कोर्ट में पल्लीसिटी से जुड़ी हर याचिका को 2-3 दिन के अंदर सुनवाई मिलेगी। अगर याचिकाकर्ता 2-3 दिन में सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
CJI ने क्या कहा?
- “पल्लीसिटी से जुड़े मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें बार-बार टालना ठीक नहीं।”
- “हमने देखा है कि याचिकाकर्ता बार-बार समय मांगते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा।”
- “अब हर मामले में 2-3 दिन के अंदर सुनवाई होगी। अगर कोई तैयार नहीं है, तो मामला खारिज।”
क्यों लिया गया यह फैसला? CJI ने कहा कि पल्लीसिटी से जुड़े मामले देश में बड़ी संख्या में हैं। इनमें से कई मामले सालों से लंबित हैं। इससे कोर्ट का काम प्रभावित हो रहा है। इसलिए अब सख्ती बरती जाएगी।
मामलों की सुनवाई की तारीखें
- तमिलनाडु मामला: 16 दिसंबर
- पश्चिम बंगाल मामला: 17 दिसंबर
- अन्य राज्यों के मामले: 2-3 दिन के अंदर सुनवाई
CJI ने याचिकाकर्ताओं को चेतावनी भी दी कि अगर वे सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं, तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
यह फैसला पल्लीसिटी से जुड़े मामलों में तेजी लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब याचिकाकर्ताओं को 2-3 दिन में तैयार रहना होगा, वरना मामला बंद!
