उरई, दिनांक 20 दिसंबर 2025
वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किए गए हैं कि कोई भी वाहन विक्रेता/डीलर बिना पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए और बिना एच0एस0आर0पी0 (HSRP) प्लेट लगाए किसी भी वाहन की डिलीवरी अपने डीलर प्वाइंट से नहीं करेगा।
यदि किसी डीलर द्वारा यह निर्देश उल्लंघन करते हुए वाहन की डिलीवरी की जाती है, तो केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 35 से 41 के उल्लंघन के रूप में इसे माना जाएगा। ऐसे मामलों में डीलर को जारी किए गए ट्रेड सर्टिफिकेट का निलंबन कर दिया जाएगा।
अतः जनपद के समस्त वाहन विक्रेताओं/डीलर्स को यह निर्देश दिया जाता है कि:
-
वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को हस्तगत कराने के बाद ही वाहन डिलीवर किया जाए।
-
वाहन में एच0एस0आर0पी0 प्लेट फिट करने के उपरांत ही डिलीवरी की जाए।
बिना पंजीयन प्रमाण पत्र या एच0एस0आर0पी0 प्लेट के वाहन डिलीवरी की स्थिति में, संबंधित डीलर पूरी तरह जिम्मेदार होगा और उच्चाधिकारियों को ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबन हेतु संस्तुति की जाएगी।
परिवहन विभाग ने सभी डीलरों से अनुरोध किया है कि वे इन निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, ताकि वाहन स्वामियों के हितों की रक्षा के साथ-साथ नियमों का भी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
