असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों और लघु व्यापारियों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश - Aaj Tak Media

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों और लघु व्यापारियों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश

संवाददाता
उरई | दिनांक 08 दिसंबर 2025 (सू.वि.)

श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पत्र (दिनांक 21.11.2025) के क्रम में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मकार—

  • दैनिक राजमिस्त्री,

  • मजदूर (रेजा),

  • दुकानों/कारखानों के कर्मचारी (जो EPF/ESIC के सदस्य न हों),

  • रेहड़ी, पटरी, ढेला लगाने वाले,

  • फेरी वाले,

  • ई-रिक्शा, ऑटो, कार चालक,

  • छोटे किसान,

  • सब्जी विक्रेता,

  • बढ़ई,

  • हथौड़ा चलाने वाले,

  • शटरिंग कर्मी,

  • बैण्ड वाले,

  • इलेक्ट्रिशियन/लाइट फिटिंग करने वाले,

  • DJ ऑपरेटर,

  • रोड लाइट कर्मी
    आदि को योजना में शामिल किया जाता है।

18 से 40 वर्ष की आयु के सभी योग्य कर्मकार अपना आवेदन जन सुविधा केंद्र पर या श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उरई कार्यालय में जाकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी।
उन्होंने अपील की— “कृपया सोच लें कि कहीं उम्र न निकल जाए।”

राष्ट्रीय पेंशन योजना – ट्रेडर्स

इस योजना के तहत सभी प्रकार के लघु व्यापारी/दुकानदार, जिनका वार्षिक टर्नओवर ₹1.5 करोड़ या इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, आवेदन हेतु पात्र हैं।
व्यापारी अपना पेंशन आवेदन जन सुविधा केंद्र पर या श्रम प्रवर्तन अधिकारी उरई कार्यालय में ऑनलाइन कर सकते हैं।
60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को ₹3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।

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