मार्ग दुर्घटना में अधिवक्ता ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज  - Aaj Tak Media

मार्ग दुर्घटना में अधिवक्ता ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज 

 

कालपी (जालौन) एक महीने पहले हाईवे रोड में सड़क दुर्घटना में घायल अधिवक्ता के द्वारा रोडवेज बस चालक के खिलाफ कालपी कोतवाली में अभियोग दर्ज कराया गया है। प्रकरण की विवेचना टरननगंज चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र के द्वारा शुरू कर दी गई है।

उक्त प्रकरण को लेकर पीड़ित अधिवक्ता महाराज सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम पिपराया आटा ने हाल निवासी मोहल्ला आलमपुर कस्बा कालपी ने अभियोग दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि दिनांक 28. 11.2025 की शाम करीब 4:30 बजे प्रार्थी के पिता मुंसिफ कोर्ट कालपी से अपने घर के लिए अपनी साइड बाईं तरफ से पैदल आ रहे थे। जैसे ही वह तिराहे से कानपुर झांसी रोड पर चले तभी कानपुर की ओर से आ रही रोडवेज बस नंबर यूपी 78 एच एन 1707 के ड्राइवर ने बिना हॉर्न बजाए तेजी वाला प्रवाही से प्रार्थी के पिता को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई इस घटना को वहां पर मौजूद बृजभूषण पुत्र दयाराम पाल तथा उमेश पुत्र साधू राम ने देखा तथा अन्य लोग भी आ गए थे। इसके उपरांत प्रार्थी के पिता को इलाज हेतु चिकित्सालय उरई ले जाया गया जहां पर उन्हें भर्ती किया गया जहां उनके पैर का ऑपरेशन हुआ।

Leave a Reply