ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट होगी अपडेट: जालौन में वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, 6 फरवरी 2026 को होगा अंतिम प्रकाशन - Aaj Tak Media

ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट होगी अपडेट: जालौन में वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, 6 फरवरी 2026 को होगा अंतिम प्रकाशन

उरई, 19 नवंबर 2025। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद जालौन की समस्त ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। यह पुनरीक्षण एक निर्धारित और विस्तृत समय सारिणी के अनुसार किया जाएगा।

मुख्य समय सारिणी:

  • सर्वेक्षण एवं पांडुलिपि: बीएलओ द्वारा 19 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार की जाएगी। इसमें 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाएँगे।

  • ऑनलाइन आवेदन: ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 19 अगस्त 2025 से 22 सितंबर 2025 तक है।

  • ड्राफ्ट नामावलियों का कंप्यूटरीकरण: 14 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार की जाएगी।

  • अंतिम मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन: 23 दिसंबर 2025 को आलेख्य रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

  • दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना: 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक आलेख्य के रूप में प्रकाशित सूची का निरीक्षण कर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएँगी।

  • दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण: 31 दिसंबर 2025 से 06 जनवरी 2026 तक प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

  • निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन: दावे/आपत्तियों के निस्तारण के बाद, पूरक सूचियों को समाहित करते हुए अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 06 फरवरी 2026 को जनसामान्य के लिए किया जाएगा।

अन्य निर्देश:

  • डीएम ने बताया कि पुनरीक्षण का कार्य जिले के सभी विकास खंडों (रामपुरा, कुठौन्द, माधौगढ़, नदीगांव, जालौन, महेवा, कदौरा, डकोर, कोंच) में किया जाएगा।

  • निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

  • यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

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