जनपद में मिलावटखोरी पर कड़ा प्रहार, 31.42 लाख रुपये का अर्थदण्ड - Aaj Tak Media

जनपद में मिलावटखोरी पर कड़ा प्रहार, 31.42 लाख रुपये का अर्थदण्ड

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सतर्कता समिति बैठक में जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

संवाददाता — उरई/जालौन

जनपद में मिलावटखोरी एवं अवैध औषधि कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए गए।

सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. जतिन कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 31,42,500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 315 खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें 68 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इस संबंध में 66 वाद माननीय न्यायालय में दायर किए गए, जिनमें से 46 मामलों में दोषियों को दण्डित किया गया। दूध में मिलावट के दो मामलों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को छह-छह माह का कारावास एवं एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी दिया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का संघन निरीक्षण किया जाए तथा नियमित रूप से नमूना संग्रहण सुनिश्चित किया जाए। बाजार में बिक रही सब्जियों, फलों एवं दूध की निरंतर जांच हो तथा किसी भी प्रकार के रसायनों के प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने खोया, दाल एवं बेसन पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए।

बैठक में औषधि निरीक्षक ने बताया कि अल्ट्राफाइन केमिकल्स, उरई द्वारा 22,000 कोडीन कफ सिरप की बोतलों की हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर ड्रग लाइसेंस निरस्त किया गया है। जिलाधिकारी ने ऐसी कार्रवाइयों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं पर सतत निगरानी, सभी मेडिकल स्टोर्स पर कंप्यूटरीकृत बिल जारी करने तथा अधिरोपित जुर्माने की बकाया वसूली और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) प्रेमचंद मौर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेंद्र भिटौरिया, अभिहित अधिकारी, औषधि निरीक्षक, व्यापार मंडल एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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