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पॉक्सो एक्ट और बाल सुरक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

 

जिला संवाददाता अमित गुप्ता

उरई जालौन

 

उरई (जालौन) उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अहिंसा दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गुरुवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उरई और सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मनाली चन्द्रा ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों, बच्चों के कानूनी अधिकारों और बाल सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया है। विद्यार्थियों को विभिन्न अपराधों में निर्धारित कानूनी प्रावधानों और सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया।

उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 15100 पर भी विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में छात्र-छात्राओं को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन नंबर की जानकारी दी गई। साथ ही गुड टच-बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव तथा सोशल मीडिया पर निजी जानकारी व तस्वीरें सुरक्षित रखने के उपाय बताए गए।

कार्यक्रम में पॉक्सो एक्ट पर आधारित नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। पीएलवी महेश सिंह परिहार ने लोक अदालत, सुलह-समझौता केंद्र और विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी।इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या कुसुमलता शाक्यवार, सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की प्रधानाचार्या चन्द्राणी मित्रा, प्रबंध समिति सलाहकार प्रमोद कुमार दुबे, डीईओ दीपक नारायण, पीएलवी मनीषा चतुर्वेदी, महेन्द्र कुमार मिश्रा, योगेन्द्र सिंह तखेले, धर्मेन्द्र कुमार, रामदेव चतुर्वेदी सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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