लोक सेवा आयोग परीक्षा के सुचारू एवं नकलविहीन संचालन हेतु धारा–163 लागू - Aaj Tak Media

लोक सेवा आयोग परीक्षा के सुचारू एवं नकलविहीन संचालन हेतु धारा–163 लागू

जनपद कानपुर देहात
दिनांक – 06 अक्टूबर 2025
सूचना विभाग, प्रकाशनार्थ

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा–2025 के सुचारू, शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन संचालन हेतु जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।

यह परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर 2025 (रविवार) को दो पालियों में आयोजित की जाएगी —
⏰ प्रथम पाली: प्रातः 09:30 बजे से 11:30 बजे तक
⏰ द्वितीय पाली: दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक

परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे —

  1. परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आसपास 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी मशीन, फैक्स, इंटरनेट कैफे, साइबर कैफे आदि का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

  2. परीक्षा केन्द्रों के निकट पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

  3. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैमरा, स्मार्ट वॉच या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

  4. परीक्षा केन्द्रों के आसपास लाउडस्पीकर, माइक या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा।

  5. परीक्षा केन्द्रों के निकट प्रचार-प्रसार, पोस्टर, बैनर, नारेबाजी या अवांछित भीड़ एकत्र करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

  6. परीक्षा से संबंधित गोपनीय सूचनाओं का प्रसारण अथवा अफवाह फैलाना गंभीर दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

यह आदेश 06 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–163 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने आम जनता से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान पूर्ण सहयोग बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी एवं नकलविहीन वातावरण में सम्पन्न हो सके।

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