कानपुर देहात, 18 नवंबर। जिलाधिकारी कपिल सिंह के स्पष्ट निर्देशों के बाद, कृषि विभाग ने कल (17 नवंबर) को पराली जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। टीम ने जहां एक किसान के खेत में जलती पराली बुझाई, वहीं एक बिना ‘सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम’ (SMS) वाली कंबाइन हार्वेस्टर को सीज कर दिया।
🤝 अधिकारियों ने टीम के साथ बुझाई पराली की आग
जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश गुप्ता, तहसीलदार-अकबरपुर पवन कुमार सिंह, नायब तहसीलदार नरेंद्र मिश्रा और सहायक विकास अधिकारी-कृषि की संयुक्त टीम ने क्षेत्र का गहन भ्रमण किया।
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घटनास्थल: ग्राम कुर्वा खुर्द, विकासखण्ड सरवनखेड़ा।
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कार्रवाई: अधिकारियों ने मौके पर किसान द्वारा जलाई गई पराली को बुझवाया और किसानों को पराली न जलाने की शपथ दिलाई।
🚜 बिना यंत्र वाली हार्वेस्टर पर सख्त कार्रवाई
तहसील अकबरपुर के राजस्व ग्राम खरका में, अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक कंबाइन हार्वेस्टर (सं. UP 92 AL 2137) को सीज कर दिया। यह हार्वेस्टर बिना फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र (SMS) के धान की कटाई कर रही थी। हार्वेस्टर मालिक श्री आसिफ पुत्र इमाम अली निवासी जालौन के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
⚖️ किसानों को दी गई कानूनी चेतावनी
अधिकारियों ने किसानों को पराली जलाने के गंभीर दुष्परिणामों से अवगत कराया:
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पर्यावरणीय क्षति: वायु प्रदूषण, मृदा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, और मित्र कीटों का विनाश।
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मिट्टी को नुकसान: मिट्टी के तापमान में वृद्धि, जिससे मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाना दंडनीय अपराध घोषित किया है।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के तहत अर्थदंड:
| क्षेत्र | जुर्माना (प्रति घटना) |
| 02 एकड़ से कम | रु. 5,000/- |
| 02 से 05 एकड़ | रु. 10,000/- |
| 05 एकड़ से अधिक | रु. 30,000/- |
🚨 PM किसान निधि और विभागीय योजनाओं का लाभ होगा बंद
उप कृषि निदेशक ने अपील की कि किसान पराली कदापि न जलाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।
जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से पराली को जलाने के बजाय गोवंश स्थलों पर दान करने या उसे खेत में सड़ाकर जैविक उर्वरक बनाने की अपील भी की।
