संवाददाता – कानपुर देहात
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान एवं जिलाधिकारी कपिल सिंह के मार्गदर्शन में दिनांक 13 दिसम्बर 2025 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न न्यायालयों एवं कार्यालयों में किया गया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने-अपने न्यायालयों में वादों की सुनवाई कर आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत जनपद की विभिन्न तहसीलों में भी न्यायालयों द्वारा मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न न्यायालयों में 126/135 बीएनएसएस, 129 बीएनएसएस, 33/39 सीआरपीसी, 116 यूपीआरसी, जनहित गारंटी अधिनियम, 176 राजस्व संहिता 2006, 229बी जेडएएलआर एक्ट सहित अन्य विविध प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
इसके अतिरिक्त न्यायालय तहसीलदार, न्यायालय नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक स्तर पर अविवादित वरासत, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, रजिस्ट्रार कानूनगो, खतौनी से संबंधित मामले, बैंक, परिवहन एवं अन्य विभागीय मामलों का भी समाधान किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारियों को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया गया, जिससे न्यायालयों पर लंबित मामलों के बोझ में भी कमी आई। प्रशासन एवं न्यायिक अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे भविष्य में भी लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कर इस वैकल्पिक न्याय प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
