काशीराम पार्क प्रकरण में 4 अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालय ने सुनाई सजा
संवाददाता
कानपुर देहात
जनपद कानपुर देहात में अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे #ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत थाना भोगनीपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर द्वारा वर्ष 2016 के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई है।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 06 जनवरी 2016 को अभियुक्तगण
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दुलारे पुत्र स्व0 बुद्धालाल बाल्मीकि
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रविकुमार (शिवकुमार) पुत्र दुलारे बाल्मीकि
निवासी शिवाजी नगर, पुखरायां वार्ड संख्या-6, थाना भोगनीपुर -
सुनील बाल्मीकि पुत्र गौरीशंकर बाल्मीकि, निवासी मीरपुर पुखरायां, थाना भोगनीपुर
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नीरज पुत्र डबली बाल्मीकि, निवासी ग्राम अण्डवा, थाना बरौर
द्वारा मान्यवर कांशीराम पार्क सामुदायिक केंद्र, पुखरायां की भूमि पर बिना किसी पूर्व सूचना व अनुमति के मूर्ति स्थापित कर शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में वादी डॉ0 सीताराम एयद पुत्र स्व0 दीनदयाल, निवासी वार्ड संख्या-2 राजीव नगर, खलवामोहाल पुखरायां द्वारा थाना भोगनीपुर में तहरीर दी गई थी।
तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 08/2016 धारा 447 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन किया गया तथा दिनांक 10 अप्रैल 2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 2025 को दिए गए निर्णय में सभी चारों अभियुक्तों को जेल में बिताई गई सजा की अवधि एवं ₹500-₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक सप्ताह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
