मजदूरी के नाम पर युवक को बंधक बनाकर प्रताड़ित करने पर तीन के खिलाफ मुकदमा 

 

जिला संवाददाता अमित गुप्ता

कालपी (जालौन)

 

कालपी/ जालौन तहसील क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर इटौरा निवासी एक युवक को रोजगार दिलाने के नाम पर तमिलनाडु ले जाकर बंधक बनाने, जबरन काम कराने और मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामले में युवक की 70 वर्षीय मां की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पीड़िता ने थाना आटा में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि गांव का ही आरोपी अभयकीत पुत्र जगभान तमिलनाडु में पानी पूरी का व्यवसाय करता है। उसका पुत्र संतोष पहले भी उसके यहां काम कर चुका था। 6 मई 2026 को अभयकीत के कहने पर उसके चालक राहुल और विशाल ने संतोष को 12 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने का झांसा देकर रोजगार के लिए अपने साथ तमिलनाडु ले गए।आरोप के मुताबिक तमिलनाडु पहुंचने के दो दिन बाद उसके पुत्र संतोष ने फोन कर रोते हुए बताया कि आरोपी उसके साथ मारपीट कर जबरन काम करा रहे हैं तथा उसे पर्याप्त भोजन और पानी भी नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद परिजनों ने संतोष से संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन फोन आरोपी अभयकीत ने उठाया तथा संतोष से बात कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद संतोष के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।न्यायालय के आदेश पर थाना आटा पुलिस ने आरोपियों अभयकीत, राहुल और विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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