तीन अभियोगों में 03 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

Feb 24, 2024 - 06:45
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तीन अभियोगों में 03 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

व्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन

उरई जालौन  विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – थाना सिरसाकलार में मु0अ0सं0 357/11 (वाद संख्या – 03/12) धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अभियुक्त शकील पुत्र हकीम पठान निवासी मो0 रानीबाग थाना व जनपद इटावा के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । मा0 न्यायालय एडीजे/ जीएसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त शकील उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – थाना कोत0 उरई में मु0अ0सं0 486/2021 (वाद संख्या – 169/21) धारा 457/380 /411/413 भादवि बनाम अभियुक्त समीर उर्फ समीरूद्दीन पुत्र मजरूद्दीन निवासी मो0 बघौरा थाना कोत0 उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । मा0 न्यायालय एडीजे/ एफटीसी/ कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त समीर उर्फ समीरद्दीन उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 वर्ष 07 माह 10 दिन का कारावास एवं 7,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रकरण तृतीय – थाना कोटरा में मु0अ0सं0 08/2018 (वाद संख्या – 47/2018) धारा 386/323/504/506 भादवि बनाम अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र सन्तोष कस्वा व थाना कोटरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था । मा0 न्यायालय एडीजे/ स्पेशल डकैती कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अनिल उपरोक्त को धारा 323/504/506 भादवि में दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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