कंटेनर में पकड़ा गया प्रतिबंधित गौ मांस को कराया गया जमीदोज।
जिला संवाददाता के के श्रीवास्तव जालौन
एट जालौन पुलिस अधीक्षक डॉ ईराज राजा जालौन के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी कोच के कुशल पर्वेक्षण में व थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता की सक्रियता के चलते एट-थाना क्षेत्र के अंतर्गत फर्जी बिल्टी बनाकर हैदराबाद ले जाया जा रहा प्रतिबंधित पशु का मांस फिश फूड के नाम से कंटेनर में पैक था मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना प्रभारी संजय कुमार गुप्ता हमराही फोर्स के साथ कंटेनर को एट टोल पर 22 दिसंबर को पकड़ा गया था जिसमे चालक नवीन कुमार पुत्र रूपलाल मेहता ग्राम बारे थाना भराड़ी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा युसूफ पुत्र स्माइल हक मकान नंबर एक प्रथम तल गली नंबर बृजपुरी लक्ष्मी नगर परवाना रोड दिल्ली जिसे खुद को माल का मालिक स्वीकार किया था दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया मास के नमूने को प्रयोगशाला भेजा गया था एवं मलिक समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें गाय का मांस पुष्टि होने पर गाड़ी में लदा हुआ 21 000 किलोग्राम प्रतिबंधित पशु के मांस को परीक्षण नियम अनुसार कराए जाने पर गोवंश का मांस पाया गया जिसमें परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर जुर्म धारा 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम तथा 34 भादवि की बढ़ोतरी की गई अभियुक्त गण की तलाश गिरफ्तारी हेतु गोमास को जमीनदोज कर नष्ट कराया गया एवं अभियुक्त गणों की तलाशी जारी है पुलिस टीम उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव तथा उपनिरीक्षक रुद्र कुमार तिवारी को दिल्ली प्रांत में भेज कर अभियुक्तो के निवास पर दविश देकर तालास कराई गई है जिसमें अभियुक्त घरों से फरार है एट थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता का कहना है उनकी अति शीघ्र गिरफ्तारी क़ी जाएगी और जेल भेजते हुए विवेचना कर विधक निस्तारण कराया गया
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