खाद्य पदार्थों में 12 मिलावटखोरों पर लगा 6,55,000 का जुर्माना

उरई/जालौन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन अद्योमानक खाद्य पदार्थो की बिक्री किये जाने पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)संजय कुमार द्वारा माह फरवरी 2025 में कुल 12 खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध 6,55,000-00रू0 का जुर्माना लगाया गया है। शैलेन्द्र सिंह तोमर निवासी कदौरा फाटक टरननगंज कस्बा कालपी तथा धर्मेन्द्र कुमार तिवारी निवासी पहाड़ी भिटारी जिला हमीरपुर द्वारा अद्योमानक खोया विक्रय करने के कारण 1,50,000रू0, राकेश कुशवाहा निवासी हरदोई गूजर के पास खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम लाईसंेस न होने पर 50,000रू0, अवधेश कुमार निवासी ग्राम कुकौनू तहसील कालपी,सोनू यादव निवासी महरूआ तहसील कोंच तथा बाबू सिंह निवासी ग्राम धर्मपुर तहसील कालपी विजय प्रताप सिंह यादव निवासी ग्राम निपनियां तहसील कालपी द्वारा अद्योमानक दूध का विक्रय करने का कारण 1,90,000रू0, विष्णुकान्त शर्मा निवासी ग्राम आटा तहसील कालपी,ट्रेडर्स (पवित्र बंधन तेल) निवासी कानपुर नगर तथा रोहित गुप्ता निवासी मु0 जवाहर नगर माधौगढ़, पवन कुमार निवासी राजेन्द्र नगर उरई द्वारा अद्योमानक सरसों/वनस्पति का तेल विक्रय करने के कारण 1,75,000रू0, अवधेश सिंह निवासी ग्राम रूरा अड्डू तहसील उरई द्वारा अद्योमानक पनीर विक्रय करने के कारण 50,000रू0, मै0 सैनिक डेयरी प्रो0 रामफल सिंह निवासी ग्राम मुसमरिया तहसील कालपी के द्वारा अद्योमानक घी विक्रय करने के कारण 40,000रू0 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 64 के अधीन यदि पूर्व में दण्डित खाद्य कारोबारी पुनः अद्योमानक खाद्य पदार्थो की बिक्री करते पाये जाते है तो उन पर इसका दो गुना जुर्माने का प्राविधान है तथा उनका लाईसेंस भी निरस्त किया जाएगा। इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के अधीन असुरक्षित खाद्य पदार्थो की बिक्री करने पर अधिकतम 6 माह का कारावास/जेल का प्राविधान है तथा यदि असुरक्षित खाद्य पदार्थ से किसी ग्राहक की मृत्यु होती है तो ऐसे व्यवसायी को 7 वर्ष का कारावास/जेल एवं दस लाख जुर्माना का प्राविधान है। जनपद जालौन के समस्त खाद्य कारोबारियों को सचेत किया जाता है कि किसी भी प्रकार का अद्योमानक खाद्य पदार्थ बिक्री न करे अन्यथा उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी
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