अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु हो रही प्रभावी पैरवी
ब्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन आज माननीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलानेहेतु प्रभारी पैरवी के लिए संबंधित थाना प्रभारी व पैरों कारों को अपराधियों के लिए अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था 01-- सीताराम पुत्र कामता निवासी मंगरोल थाना कालपी जनपद जालौन 02 -- लल्ला भइया पुत्र रतिराम निवासी ककहरा थाना चुर्खी जनपद जालौन द्वारा बादी की पुत्री के साथ की गई घटना के संबंध में थाना कोतवाली कालपी में मु अ सं 219 /18( वाद संख्या 102 /18 धारा 363 / 366 / 376 (3) भा द वि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना संपादित कर अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए आज 3 जुलाई 2023 को माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त सीताराम उपरोक्त को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60,000/रूपये व अभियुक्त लल्ला भैया उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गयi
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