मतदाता सूची में किसी भी पात्र मतदाता का नाम जुड़ने से न रहे वंचित- जिलाधिकारी
ब्यूरो के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन जिलाधिकारी चाँदनी सिंह ने जनपदवासियों से अपील करते हुये कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में बूथ लेबिल अधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन का कार्य दिनांक 21.07.2023 से दिनांक 21.08.2023 तक किया जा रहा हैं। उन्होने कहा कि ऐसे मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो गयी हो, वह फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा लें तथा ऐसे मतदाता जिनका नाम, उम्र या पता गलत अंकित हो गया है वह फार्म-8 भरकर संबंधित बी0एल0ओ0 अथवा तहसील कार्यालय में जमा कर त्रुटि को सही करा लें। बी0एल0ओ0 आवंटित अपने-अपने मतदेय स्थलों पर यह जांच कर ले कि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गयी है अथवा एक ही नाम संख्या डबल नाम दर्ज हो या स्थायी रूप से स्थानान्तरित हो गये हो उनके नाम मतदाता सूची में विशेष रूप से हटा दिये जाये। उन्होने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र मतदाता का नाम जुड़ने से वंचित न रहे और किसी भी अपात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल न रहे, मतदाता सूची पूर्णतः शुद्ध व त्रुटि रहित हो इसका बी0एल0ओ0 द्वारा विशेष ध्यान रखा जायेगा।
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