अश्लील हरकतों में दोषी पड़ोसी को 7 वर्ष की सजा 20 हजार रूपये लगाया गया जुर्माना
जिला संवाददाता के के श्रीवास्तव जनपद जालौन
उरई ( जालौन ) किशोरी से छेड़खानी के दोषी युवक का दोष साबित हो जाने पर विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने 7 साल वर्ष की सजा सुनाई वही 20 हजार रूपये जुर्माना लगाया!
शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कालोनी निवासी एक महिला ने 16 अप्रैल 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि
उसकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी तभी मुहल्ले के किशुन ने घर बुलाया और उसके साथ छेड़खानी करने कर दी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक को पकड़कर जेल भेज दिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी! पॉस्को कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें दोनों पक्षों के बाकिलो के बीच जिरह गवाहों के बयानों के आधार पर किशुन को किशोरी से छेड़खानी में दोषी पाते हुए विषेश न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट मोहम्मद आजाद ने 7 साल की सजा सुनाई साथ ही 29 हजार रूपये अर्थदंड लगाया अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा!
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