खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 25 लाख 57हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया अधिरोपित
अमित गुप्ता
कालपी जालौन
कालपी (जालौन) सहायक आयुक्त (खाद्य-II) अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. जतिन कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थों की ब्रिकी करने वाले 39 वादो का निस्तारण कर निम्नलिखित खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 25 लाख 57 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त बात की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त(खाद्य-II)अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. जतिन कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय न्याय निर्णायक यह कार्यवाही जनवरी 2024 माह में मिलावटी सामान बेचने और बिना लाईसेंस करोबार करने पर की गयी है। बिना लाईसेंस कारोबार करने पर गांधी नगर निवासी उरई के नारायण दास 50 हजार रुपये, सुमित यादव निवासी राजेन्द्र नगर के 03 नमूनों पर 2 लाख 90 हजार रुपये, विक्रेता धर्मेन्द्र पुत्र मनका वृंदावन सोसाइटी उरई पर 10 हजार रुपये, मालिक फिरोज निवासी गणेश गंज उरई, 50 हजार रुपये,फर्म - आरएस डेयरी इंडिया प्रो राधेश्याम तोमर पुत्र रामनाथ तोमर, निवासी मडई, पोस्ट लालपुर राजस्थान पर 1 लाख 20 हजार रुपये, नसीर अहमद अंसारी मुहल्ला भवानीराम कस्बा जालौन पर 80 हजार रुपये, शिवकुमार कदौरा 50 हजार रुपये, मोहम्मद रहीस जुलहैटी जनपद जालौन 1 लाख रुपये, इन्द्रजीत सिंह ग्राम हूसेपुरा, जनपद जालौन 1 लाख 20 हजार रुपये, सुनील गुप्ता मोहल्ला व्यासपुरा, कदौरा 1 लाख 20 हजार रुपये, वीरसिंह यादव जालौन 50 हजार रुपये, लाखन कुशवाहा गोपालपुरा, जालौन 50 हजार रुपए, सुरेन्द्र पाल बीजापुर 12 हजार रुपये, शैलेन्द्र कुमार कदौरा 50 हजार रुपये, रामऔतार जलालपुर जालौन 70 हजार रुपये, सुरेन्द्र सिंह ग्राम आलमपुर 25 हजार रुपये, अरविन्द पाल चुर्खी 80 हजार रुपये, बृजेश सोनी मदारीपुर 12 हजार 500 रुपये, रामगोपाल आलमपुर कालपी 70 हजार रुपये, मालिक-दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र मन्नीलाल, गुप्ता निवासी गुरगुज, सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर पर 50 हजार रुपये,
विक्रेता- श्याम सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह, निवासी ग्राम पूरीपारा, थाना कोतवाली ललपुरा जिला हमीरपुर पर 10,000, ज्ञान सिंह पाल ग्राम इंगुई 50,000, अनिल कुमार दुबे ग्राम निजामपुर जनपद जालौन 50,000, राय सिह नदीगाँव 50,000, रमेश पुत्र श्री टुन्डे गोपालपुरा, माधौगढ़ जनपद जालौन 50,000, विकेता-धर्मेन्द्र पटवा, पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी नया पटेल नगर कोंच, जनपद जालौन 20,000 डीलर/थोक विक्रेता-गहोई एंजेसी, मोहल्ला प्रतापनगर कोंच 1,00,000, महेश मोहल्ला पहलवान बाडा कस्बा जालौन 1,00,000, त्रिदेव मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड मदनेपुर, कुठौन्द प्रो. अजय कुमार सक्सेना पुत्र रामनरायन निवासी मदनेपुर कुठौन्द 1,20,000, राहुल यादव डेरा रंजीत पो. नदीगाँव जालौन 80,000, इन्द्रपाल रामचबूतरा कालपी 50,000, हरिसिंह ग्राम घिलौर, 40,000, विक्रेता प्रदीप कुमार गुप्ता गोपालगंज उरई, उरई क्लोर मिलपर 1,00,000, दीपचन्द्र, कांशीरामपुर कालपी 12,500, दिनेश चन्द्र मिश्रा ग्राम कुठौन्दपर 25,000, अमरदीप ग्राम सुनेहटा पर 15,000, सर्वेन्द्र ग्राम रंगौली पर 10,000, सुनील यादव, जयप्रकाश नगर कोंच पर 17,500, रविन्द्र कुमार ग्राम सैदनगर पर 17,500, प्रदीप कुमार निवासी तिलक नगर माधौगढ़ पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है।
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