फिरौती व अपहरण के मामले में दस्यु सीमा परिहार सहित चार पर दोष सिद्ध

Feb 22, 2024 - 17:44
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फिरौती व अपहरण के मामले में दस्यु सीमा परिहार सहित चार पर दोष सिद्ध

 वीरेंद्र सिंह सेंगर 

औरैया। कभी दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रही सीमा परिहार दस्यु जीवन छोड़कर फिल्मों व टीवी के पर्दों पर सुर्खियों में रहीं। लेकिन तीस वर्ष पहले दस्यु लालाराम गिरोह के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़िया बक्सीराम से एक पकड़ करने के मुकदमे ने उसकी मुसीबतों को बढ़ा दिया। न्यायालय ने सीमा परिहार व उसके गिरोह के सदस्य रहे तीन साथी रामकिशन उर्फ किशना, छोटे सिंह व अनुरुद्ध को अपहरण करने का दोषी मानकर सभी को जेल भेज दिया। 21 फरवरी को उसे सजा सुनाने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने पुलिस से यह जानकारी मांगी है कि दस्यु जीवन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण करने के बाद कोई भी अपराध इन दोषियों ने कारित किया है या नहीं। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि 19/20 मार्च 1994 की रात्रि 12.30 बजे की यह घटना कोतवाली औरैया में पंजीकृत हुई थी।

    ग्राम गढ़िया बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी पुत्र रामसनेही ने रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई प्रमोद (25) अपने ट्यूबवेल पर लेटकर खेतों में पानी लगा रहा था। तभी रात्रि 12.30 बजे 10-15 सशस्त्र बदमाश टयूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पकड़कर अजनपुर की तरफ चले गये। बाद में गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम सीमा परिहार आदि के रूप में हुई। थाने में अपहरण का मुकद‌मा दर्ज हुआ। बाद में यह पकड़ किसी तरह से गिरोह के चंगुल से छूट कर घर आई तथा दी गई जानकारी पर यह मुकदमा आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय में सुना गया। पहले यह मामला इटावा में चला, बाद में औरैया जिला बनने पर घर यहां ट्रांसफर दस्यु सरगना लालाराम की मौत हो चुकी है। सीमा परिहार पुत्री शिरोमणि सिंह निवासी बवाइन थाना अयाना, रामकिशन उर्फ किशना पुत्र प्रभुदयाल लोधी निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह पुत्र कुंजीलाल निवासी शेखपुर अयाना व अनुरुद्ध पुत्र श्याम बिहारी निवासी सुन्दरपुर थाना औरैया के खिलाफ यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सुनील कुमार सिंह के समक्ष चला। मंगलवार को आरोपितों पर दोष सिद्ध हुआ। अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को अपहरण का दोषी पाया तथा उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया। न्यायालय ने 21 फरवरी दंड के प्रश्न पर सुनने की तिथि तय कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश पोरवाल ने बताया कि सीमा परिहार सहित चारों अभियुक्तों के सबंध में आख्या थाना प्रभारी औरैया से बुधवार सुबह 10 बजे न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया। चारों अभियुक्त सुनवाई के समय जेल से न्यायालय में उपस्थित होंगे।

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