मतदान केन्द्र और उसके आसपास के 200 मीटर क्षेत्र में प्रचार सामग्री रहेगी बैन - ब्यय प्रेक्षक
उरई जालौन व्यय प्रेक्षक विवेकानन्द ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तीपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त मतदान केन्द्रों पर और इसके पास के 200 मी. तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार की सामग्री न हो, इसके लिये प्रत्येक मतदान केन्द्र का भ्रमण करेंगे। मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा स्थापित किये गये समस्त मतदाता सहायता केन्द्रों की रिकार्डिंग करेंगे, साथ में बूथों तथा मतदाता सहायता केन्द्रों में आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार का उल्लंघन अथवा किसी भी अन्य प्रकार की अनियमिततायें पाये जाने पर उचित कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को त्वरित सूचित करेंगे।
रिपोर्टर महेंद्र सिंह यादव आज तक मीडिया
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