नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

उरई,जालौन। कालपी कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
घटना 14 मई 2023 की है। पीड़िता के परिवार में एक शादी समारोह था। शेखपुर गुढा का रहने वाला मनोज नाम का व्यक्ति भी समारोह में आया था। उसने नाबालिग लड़की को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में विचारण के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं।
विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर गुरुवार को फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने इस मामले में पैरवी की। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
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