एच टी लाइन से घटित हो रहे हादसों पर एस डी ओ ने की गाइड लाइन जारी

कोंच (जालौन) एच टी लाइन की चपेट में आने से कई दुर्घटनाएं घटित हो जातीं हैं जिनमें धन व जन हानि होती है जिस पर संज्ञान लेते हुए उपखण्ड अधिकारी रविन्द्र कुमार ने नोटिस के साथ गाइड लाइन जारी करते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति 11 के बी/33 के बी बिधुत लाइन के नीचे भवन का निर्माण न करे और न ही बिधुत लाइन के नीचे व्यबसायिक स्टाल लगाए एवं बर्षा ऋतु के समय बिधुत पोलों से उचित दूरी बनाकर रखे जिससे जन धन हानि से बचा जा सके और अगर बिभाग को पूर्व सूचना एवं अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति अवैधानिक निर्माण करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय बिधुत नियमावली 1956 के नियम 79/82 के अधीन कार्यवाही बांछित है और अगर अनाधिकृत निर्माण से कोई बिधुत दुर्घटना घटित होती है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
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