युवक की हत्या में दो को आजीवन कारावास

के के श्रीवास्तव बुंदेलखंड व्यूरो जालौन
उरई /जालौन पुरानी रंजिश के चलते साढ़े सात साल पहले युवक की गोली मारकर कर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज अचल सचदेव ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पचास पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन कोटरा थाना क्षेत्र के सेद नगर गांव निवासी गजेंद्र पाल सिंह ने 14 फरवरी 2018 को कदौरा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था! कि उसका पुत्र निर्भय सिंह उर्फ गब्बर सिंह अपने मामा के गांव हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के कहरा गांव में पत्नी और बच्चों सहित रहता था! 13 फरवरी 2018 में कहरा अपने बेटे के पास गया था! शाम चार बजे वह अपने बेटे निर्भय सिंह के साथ कदौरा थाना क्षेत्र के उकुरुवा जा रहे थे तभी गांव के बाहर कहरा निवासी शेखर सिंह कचवाहा व उसके एक अन्य साथी ने पुरानी रंजिश के चलते उसके बेटे निर्भय सिंह उर्फ गब्बर सिंह को तमंचे से गोली मार दी थी! जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गया थी! जबकि गांव का ही सईम घायल हो आगया था! पुलिस ने शेखर सिंह व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी! जिसकी विवेचना प्रमोद कुमार द्वारा की गई थी विवेचना में हमीरपुर थाना क्षेत्र के लहरा गांव निवासी जगदीश सिंह का नाम प्रकाश में आया था! पुलिस ने दो अप्रैल 2018 को शेखर सिंह और जगदीश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था! और दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दो अगस्त 2018 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था! शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर जिला जज अचल सचदेव ने शेखर सिंह और जगदीश सिंह को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पचास पचास हजार रुपये जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा
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