पालिका के लिपिक पर हुई निलम्बन की कार्यवाही

कालपी/जालौन नगर पालिका परिषद के लिपिक शिशुपाल सिंह यादव को शासन द्वारा के द्वारा निलम्बित करने की कार्यवाही की गई है।कर दिया गया है। उक्त कार्यवाही नगर पालिका परिषद, कालपी के दिनांक 18 जुलाई 2025 के सन्दर्भ में की गई है।
निलंबन की अवधि में यादव को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन के बराबर प्रदान की जाएगी। साथ ही, महंगाई भत्ता केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्हें निलंबन से पूर्व यह देय था। अन्य प्रतिकर भत्ते भी तभी देय होंगे, जब संबन्धित मद में वास्तविक व्यय प्रमाणित किया जाएगा। इसके लिए श्री यादव को यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। निलंबन की अवधि में शिशुपाल सिंह यादव को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में देखे जा रहे समस्त कार्य एवं पटल राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद, कालपी को आवंटित कर दिए गए हैं।
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