गुंडा एक्ट के तहत चार लोगों को किया गया जिला बदर
उरई (जालौन) अभ्यस्त अपराधी जिनके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी,लूट,बलवा गुंडा अधि० आदि जैसे गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं, इनको 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर कराया गया है । जिलाबदर अभियुक्त यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि0 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे ।
*विवरण जिलाबदर अभियुक्त -*
1. बडेलला उर्फ रवि नारायण पुत्र जगदम्बा सिंह निवासी ग्राम रंधीरपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन । दिनांक 30.10.2023 से जिलाबदर ।
2. नारायण पुत्र अनन्तराम निवासी ग्राम इकौना थाना कदौरा जनपद जालौन । दिनांक 30.10.2023 से जिलाबदर ।
3. रवि पुत्र गयादीन निवासी ग्राम धौरपुर थाना कैलिया जनपद जालौन । दिनांक 30.10.2023 से जिलाबदर ।
4. पंकज अग्निहोत्री पुत्र विनोद कुमार अग्निहोत्री निवासी ग्राम सिरसादोगढी थाना माधौगढ जनपद जालौन । दिनांक 11.10.2023 से जिलाबदर ।
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