स्थानीय प्रशासन ने अबैध रुप से नगर में हो रहे पशु वध पर लगायी रोक
संवाददाता
अमित गुप्ता
कालपी (जालौन) मीट खाने के शौकीनों को अब कुछ दिनों तक इंतजार करना पडेगा। प्रशासन ने बुधवार से अवैध रूप से नगर में हो रहे पशु वध पर रोक लगा दी है।अब कारोबारी यहां वैध रूप से संचालित बूचड खाने से मीट लाकर ही बेच सकेंगे।
विदित हो कि नगर पालिका परिषद द्वारा मुहल्लां रामचबूतरा में मीट मार्केट का निर्माण कराया गया था लेकिन दुकानदारों के पास न तो बेचने का बैध लाइसेंस था न ही यहां कोई वैध पशु बधशाला है लेकिन सब कुछ निर्बाध रूप से चल रहा था और यहा प्रतिदिन जानवरों का वध कर मीट बेचा जाता था पर अवैध रूप से संचालित इस कारोबार पर रोक नही थी लेकिन मंगलवार को पुलिस उपाधीक्षक डाक्टर देवेन्द्र पचौरी ने कोतवाली के सभागार में मीट कारोबारियों के साथ बैठक की थी जिसमें उन्होनें स्पष्ट कर दिया था कि बिना वैध पशु वधशाला के न तो पशुओं को काटा जा सकता है और न ही बगैर लाईसेंस के बिक्री की जा सकती है इसलिए सभी कारोबारी वैध रूप से ही कारोबार करे अन्यथा की स्थित में कार्यवाही भी की जायेगी। प्रशासन के फरमान का असर हुआ है जिसके चलते बुधवार को नगर में किसी भी पशु का वध हुआ और न ही किसी ने बिक्री की है। पुलिस उपाधीक्षक डाक्टर देवेन्द्र पचौरी के अनुसार मीट बिक्री तथा पशु वध करने के जो नियम है उनसे इस कारोबार से जुडे लोगों को बता दिया है गया है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शिव कुमार सिंह के मुताबिक अब नियम विरूद्ध मीट बिक्री तथा पशु वध नही होने दिया जायेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से मीट बेचता पाया गया तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।
अब तक महज एक कारोबारी के पास है मीट बिक्री का लाईसेंस
सूत्रो की माने तो शासन ने अवैध रूप से किये जा रहे पशु वध और मीट की बिक्री पर रोक लगा दी है और अब बगैर लाइसेंस और निर्धारित मानको के मीट बिक्री की दुकान भी संचालित नही होगी। इसलिए मीट के शौकीनो को अभी कुछ दिनों और इंतजार करना पडेगा क्योंकि अभी तक इस कारोबार से जुडे लोगों में महज नगर निवासी परवेज का मीट बिक्री का लाइसेंस जारी हुआ है हालाकि इसके लिए इंतज़ार करना होगा क्योंकि उक्त मीट बिक्री की दुकान का संचालन 20 नवम्बर से शुरू होगा।
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