गौवंशो का वध करने में शामिल आरोपियों के खिलाफ रासुका की बड़ी कार्यवाही

अमित गुप्ता
कालपी जालौन
कालपी (जालौन) बीते महीने स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुलौली के जंगलों में गौवंशीय पशुओं का वध करके लोक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करते हुए कोतवाली प्रभारी निरीक्षक में दो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रास्ता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिनांक 30-3-25 को कालपी कोतवाली के ग्राम गुलौली के जंगलों में गौवंश पशुओं के वध करने के मामले में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में गौ मांस एवं सामान को बरामद किया था। इस घटना में मौके पर पकड़े गए आरोपी सिकंदर पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम गुलौली तथा 8 अन्य लोगों के विरुद्ध निवारण अधिनियम
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक परमहंस तिवारी के टीम के द्वारा कई अन्य अभिव्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देशन के अनुरूप कोतवाली प्रभारी निरीक्षक परमहंस तिवारी ने उपरोक्त सिकंदर पुत्र अतर खान तथा सैयाज पुत्र नियाज़ अली निवासी ग्राम गुलौली थाना कालपी के विरुद्ध धारा 32 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही से आरोपियों को लंबे समय तक जेल में गुजारना पड़ेगा।
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