अज्ञात चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज
जिला संवाददाता
अमित गुप्ता
कालपी(जालौन) एक महीने पहले कालपी इटौरा मार्ग में टैक्सी की टक्कर से महिला की मृत्यु होने की घटना को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा कालपी कोतवाली में अज्ञात चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
इस घटना के वादी रामजगदीश पुत्र स्व. सुखैया कुशवाह निवासी ग्राम पाली थाना कदौरा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि बीते दो 2 नवंबर 2023 को दोपहर करीब 1 बजे मेरी पुत्री लक्ष्मी अपनी माता कमला देवी के साथ ग्राम बरदौली से अपने घर की ओर वापसी पैदल आ रही थी। जैसे ही वह निवाड़ी मोड़ पर पहुंची तो पीछे से आ रहे आपे नंबर यूपी- 92 एटी 7054 के चालक ने तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मेरी पुत्री जो की सड़क किनारे अपनी माता कमला के साथ पैदल जा रही थी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जिससे मेरी पुत्री लक्ष्मी गंभीर चोटे आई। मौके पर रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों के द्वारा घायल लक्ष्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के दौरान लक्ष्मी की मृत्यु हो गई। पीड़ित पिता की शिकायत पर आपे चालक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह के द्वारा की जा रही है।
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