आखिर किस की शह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी चल रहा निर्माण कार्य

जिला संवाददाता
अमित गुप्ता
उरई (जालौन) जिला मुख्यालय उरई सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम रमपुरा निवासी शिवराम राजपूत व बृजेश कुमार ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके परिवार का खलिहान गाटा संख्या 331 रकवा 0.412हेक्टेयर का तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा श्रेणी परिवर्तन करके गाटा संख्या 212 बेहड़ में परिवर्तन कर दिया था तथा गाटा संख्या 331 में खलिहान के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय रमपुरा के नाम दर्ज कर दिया था। जिलाधिकारी को सौपे शिकायती पत्र में पीड़ित पक्ष ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 36773 वर्ष 2023 के माध्यम से प्रार्थना की थी कि प्रार्थी की अपूरणीय क्षति है तो उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2023 को न्यायहित में स्थगन आदेश पारित कर दिया था।यह भी बताया कि प्रार्थीगण द्वारा स्थगन आदेश की कापी आपके कार्यालय एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता यूपी सिडको उरई एवं मंडलायुक्त झांसी उपलब्ध करवा दिया था।जिसके बाद 27 दिसंबर 23 को विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर न्यायालय के आदेश की अविहेलना करते हुए कारीगर व मजदूरों की संख्या बढ़ाकर तेजी के साथ काम कराने लगे है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित पक्ष न्याय की गुहार लगाते हुए मांग उठाई है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाये अन्यथा की स्थिति में प्रार्थीगण उक्त के विरुद्ध न्यायालय जाकर न्यायालय की मानहानि का दावा करने के लिए बाध्य होगे जिसकी सारी जिम्मेदारी जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की होगी।
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