पत्नी के हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Apr 3, 2024 - 07:17
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पत्नी के हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 जिला संवाददाता के के श्रीवास्तव जालौन 

उरई जालौन थाना सिरसाकलार में अन्तर्गत धारा 302 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोग में माननीय न्याया0 द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ पूती पुत्र दृगविजय सिंह निवासी ग्राम हीरापुर थाना लहार जनपद भिण्ड म0प्र0 द्वारा वादी की बेटी की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना सिरसाकलार में मु0अ0सं0 667/2010 (वाद संख्या – 154/2019) धारा 302 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मानीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी क्रम मै जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 02.04.2024 को मानीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ पूती उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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