हत्या के दोषी को न्यायलय ने दी उम्र कैद की सजा।
व्यूरो के 0 के श्रीवास्तव जालौन
उरई ( जालौन ) सात साल पहले तमंचे से फायर कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 34 हजार रूपये अर्थदंड लगाया अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा जुर्माने की आधी धनराशि मृतक परिजनों को दी जाएगी शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के बसरेही गांव निवासी गया प्रसाद ने 18 नवंबर 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 17 नम्बर 2017 को उसका पुत्र निर्दोष राजपूत लाही लेकर ट्रैक्टर से बाजार जा रहा था तभी गांव के नारायन के घर के सामने गड्ढे में ट्रैक्टर फस गया कुछ साल पहले नबाब सिंह ने उससे बीमा करवाया था उसी पैसे के लेनदेन को लेकर उसके गांव के ही नबाब सिंह उसके भाई हरीसिंह ने मौके पर आकर उसके सात गाली गलौज की और फिर उसके दरवाजे पर तमंचा लेकर आए और विवाद करने लगे मना करने पर नबाब सिंह ने उसके पुत्र निर्दोष राजपूत को तमंचे से गोली मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था और विवेचना कर दोनो भाईयो के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी कोर्ट में चले ट्रायल के बाद बुधवार को सुनवाई पूरी हुई जिसने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने नबाब सिंह को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और हरीसिंह को दोष मुक्त कर दिया वही जुर्माने की आधी धनराशि मृतक परिजनों को दी जाएगी।
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