धोखाधड़ी कर बुलेरो हड़पने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जिला संवाददाता
अमित गुप्ता
कालपी जालौन
कालपी (जालौन) साढ़े ग्यारह लाख रुपए की धोखाधड़ी करके नई बुलेरो कार हड़पने के मामले में विक्रेता कंपनी के टीम लीडर के द्वारा न्यायालय के आदेश पर कालपी कोतवाली में नामजद आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उक्त प्रकरण की विवेचना करने में कोतवाली पुलिस जुट गई है।
वादी सुमित राठौर पुत्र सुरेश राठौड़ निवासी पटेल नगर उरई टीम लीडर ध्रुव तारा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड उरई मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी सुमित सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम कथरी सट्टी जनपद कानपुर देहात ने दिनांक 21-6-24 को प्रार्थी की एजेंसी से बुलेरो गाड़ी लेने हेतु फोन से संपर्क किया, जिस पर सौदा होने के बाद सुमित सिंह ने 10 हजार रुपये तत्काल अग्रिम फोन के माध्यम से अदा किये और गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए कदौरा मंगवाई और टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी कदौरा ले गया। सुमित सिंह ने कहा कि बाकी पेमेंट ऑनलाइन टेस्ट ड्राइव के बाद भिजवा दूंगा। क्योंकि सुमित कदौरा कस्बे में व्यापार करता है, उसने कदौरा से ही कंपनी के नाम 11 लाख 30 हजार रुपये कथित बैंक ट्रांसफर किए। ट्रांसफर को जब चेक किया तो कोई धनराशि कंपनी को प्राप्त नहीं हुई थी। इस पर सुमित सिंह प्रार्थी के वह कंपनी के कर्मचारी अखिलेश दीक्षित के साथ जोल्हूपुर मोड़ आया वह आश्वासन दिया कि पेमेंट हो जाएगा और मौका देखकर भाग गया, प्रार्थी काफी देर तक सुमित सिंह की तलाश करता रहा लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो प्रार्थी ने इस धोखाधड़ी तथा जालसाजी के मामले की न्यायलय से न्याय की गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर कालपी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई जुर्म धारा 420/406 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उक्त मामले की विवेचना उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह को सौंपी गई है।
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