नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

उरई, जालौन। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले में दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया एवं विश्वदीप गुर्जर ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 22 जुलाई 2023 को पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई थी। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे उन्हें शक हुआ कि कोई युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
पुलिस ने तत्काल अपहरण व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में नई दिल्ली के सेक्टर-3 निवासी रोहित टांक का नाम सामने आया। पुलिस ने 11 अगस्त 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को परिजनों को सुपुर्द कर न्यायालय में कलमबंद बयान दर्ज कराए। बयान में किशोरी ने स्पष्ट किया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था, जहां उसे 17-18 दिन तक एक स्थान पर रखकर दुष्कर्म किया गया।
प्रकरण की गहन विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भादवि की बढ़ोतरी कर 16 सितंबर 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रोहित टांक को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
What's Your Reaction?






