नव विवाहिता ने पति एवं सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया दर्ज

अमित गुप्ता
कालपी जालौन ससुराल पक्ष के द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में 10 लाख रुपये नगदी तथा मंहगी कार मांग कर निरंतर उत्पीड़न करने की घटना से आजिज आकर नवविवाहिता के द्वारा कालपी कोतवाली में पति तथा सास के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की विवेचना करने में जुट गई है।
उक्त संबंध में वादिनी शिखा मिश्रा पत्नी ऋषभ मिश्रा पुत्री राम लखन शुक्ला निवासी मोहल्ला रामगंज कस्बा कालपी ने कोतवाली में अभियोग दर्ज कराते हुए अवगत कराया है प्रार्थिनी की शादी दिनांक 11-05-2022 को ऋषभ मिश्रा पुत्र स्वर्गीय सूर्य किशोर मिश्रा निवासी भवानीपुर मंधना जिला कानपुर नगर के साथ कानपुर के एक विवाह गृह में सम्पन्न हुई थी। शादी में प्रार्थिनी के माता-पिता एवं पारिवारिक जनों के द्वारा दहेज के रूप में 15 लख रुपए से अधिक खर्च करके जेवरात नगदी एवं घरेलू सामान भेंट किए थे। दहेज के सामान से सास तथा पति संतुष्ट नहीं रहते थे। तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में 10 लाख रुपए नगद तथा मंहगी कार की मांग करते रहते थे। प्रार्थिनी ने अपने माता-पिता की हैसियत बताई तथा नगदी तथा कार देने में असमर्थता जाता ही तो आरोपियों पति ऋषभ एवं सास आये दिन मारपीट करते रहते थे। तथा शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न करते थे। मेरे माता पिता तथा मायके पक्ष के लोगों ने पति एवं सास को समझाने का प्रयास किया तथा धीरे-धीरे 5 लाख रुपए भी दे दिए। इससे भी पति एवं सास संतुष्ट नहीं हुये। तथा उत्पीड़न करते रहे। इसी दौरान वर्ष 2023 में प्रार्थिनी के भाई का एक्सीडेंट में निधन हो गया। पति बराबर गाली गलौज करता रहता है। तथा तथा इसमें प्रार्थिनी की सास का पूरा सहयोग रहता है। पिछले 10 महीने से प्रार्थनी मायके में रह रही है। वादिनी की शिकायत पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस प्रकरण की विवेचना रामगंज चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विशाल भड़ाना के द्वारा शुरू कर दी गई है।
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