नव विवाहिता का उत्पीड़न करने पर 7 ससुरारी जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज
अमित गुप्ता
संवाददाता
कालपी(जालौन) दहेज की मांग को लेकर नव विवाहिता का पर उत्पीड़न करने के मामले में पीड़िता के पिता के द्वारा पति समेत 7 ससुराली जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कोतवाली कालपी में दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की विवेचना करने में जुट गई है।
पीड़ित नवविवाहिता के पिता मनीराम निषाद पुत्र कमलेश निषाद निवासी ग्राम गुढ़ाखास थाना कालपी ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि प्रार्थी की पुत्री अर्चना देवी का विवाह दिनांक 11-5-2023 को शिव कुमार पुत्र चरणलाल निषाद निवासी ग्राम बिछियापुर थाना सिकंदरा जिला कानपुर देहात के साथ धूमधाम पूर्वक कराई गई थी। जिसमें 5 लाख रुपये नगदी तथा जेवरात एवं जरूरी सामान दिए थे। 16-5-2023 को जब प्रार्थी के पिता कमलेश निषाद व परिवार के लोग बिछियापुर गए तो प्रार्थी की पुत्री ने अपने भाई को रो-रो कर पूरी बात बताई। 16 जुलाई को शिवकुमार प्रार्थी के घर आया और मेरी बेटी अर्चना को बिछियापुर ले गया। वादी के अनुसार बेटी अर्चना के आरोपियों ससुर सोवरन लाल, सास शिवारनी, जेठ राजेंद्र सिंह, जेठानी सर्वेश कुमारी, ननद लक्ष्मी कहां के कहा कि शादी में मोटरसाइकिल नहीं दी है। जब तक मोटरसाइकिल अपने मां-बाप से नहीं दिलवाओगी। इसी तरह से मारता रहूंगा और मेरे नामर्द होने की बात किसी को बताई या किसी से कहीं तो जान से मार देंगे। शिकायत के आधार पर पति शिवकुमार समेत ससुराल जनों के खिलाफ जुर्म धारा 498 323 506 आईपीसी तथा 3/4 दहेज उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर से की जाएगी।
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