संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन हेतु दिए दिशा निर्देश
संवाददाता के के श्रीवास्तव जालौन
उरई जालौन जिलाधिकारी चाँदनी सिंह ने बताया कि शासनादेश द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे मंगलवार को आयोजित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं तदुकम में पत्र दिनांक 11 सितम्बर 2020 द्वारा कोविड- 19 महामारी के दृष्टिगत सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-4 के शासनादेश एवं शासनादेश द्वारा "सम्पूर्ण समाधान दिवस' प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर 10:00 बजे से 02:00 बजे तक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ उक्त शासनादेश की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। अन्य तहसीलों में मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी (वि०एवं रा०)/ उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित रोस्टर के अनुसार सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी (वि०एवं रा०)/ उप जिलाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जाने वाली तहसील में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ-साथ शासनादेश की अनुसूची-2 में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।। शासनादेश में दिये गये निर्देश के क्रम में आगामी माहों के लिए निम्नवत रोस्टर निर्धारित किया जाता है। *दिनांक 01.07.2023(प्रथम शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में माधौगढ़, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कालपी, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में कोंच, दिनांक 15.07.2023(तृतीय शनिवार) को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कालपी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कोंच, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में जालौन, *दिनांक 05.08.2023(प्रथम शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोंच, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जालौन, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में उरई, *दिनांक 19.08.2023(तृतीय शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जालौन, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उरई, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में माधौगढ़, *दिनांक 02.09.2023(प्रथम शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उरई, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में माधौगढ़, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में कालपी, *दिनांक 16.09.2023(तृतीय शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में माधौगढ़, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कालपी, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में कोंच, *दिनांक 07.10.2023(प्रथम शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कालपी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कोंच, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में जालौन, *दिनांक 21.10.2023(तृतीय शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोंच, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जालौन, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में उरई, *दिनांक 04.11.2023(प्रथम शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जालौन, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उरई, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में माधौगढ़, *दिनांक 18.11.2023(तृतीय शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उरई, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में माधौगढ़, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में कालपी, *दिनांक 02.12.2023(प्रथम शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में माधौगढ़, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कालपी, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में कोंच, *दिनांक 16.12.2023(तृतीय शनिवार)* को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कालपी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कोंच, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) की अध्यक्षता में जालौन में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक किया जाएगा।उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का प्रभावी गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण व शिकायतों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा तथा संबंधित तहसीलदार / उप जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इन प्रार्थना पत्रों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी/तहसील/ विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान उन्हें उपलब्ध कराये गये प्रार्थना पत्रों के अनुरक्षण हेतु अपने कार्यालय में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगें तथा इस रजिस्टर को अद्यावधिक रखते हुए सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान अपने साथ लाएँगे। उन्होंने बताया कि यह रोस्टर आगामी 31.12.2023 तक के लिए निर्गत किया जा रहा है। अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रत्येक माह के प्रथम अथवा तृतीय शनिवार का अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजित किया जाएगा। शासनादेश दिनांक 16.07.2021 द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जन समस्याओं के निराकरण के संबंध में सम्पूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे शनिवार को आयोजित किये जाने के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में भाग लेने वाले मा० सांसदगण व मा० विधायक गण को सम्मानपूर्वक बैठने हेतु एक प्रमुख स्थान (Head Table) की व्यवस्था की जायेगी, सम्पूर्ण समाधान दिवस ऐसी खुली जगह पर आयोजित किया जाए जहाँ पर फरियादी लोगों को सोशल डिसटेंसिंग का पालन करते हुए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो, सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन के दौरान अनावश्यक भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर एक समय में अधिकतम संख्या 15-20 फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाय, सम्पूर्ण समाधान दिवस की कार्यवाही दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय सुनवाई के समय 05 से अधिक फरियादी टेबिल के पास एकत्र न हो, सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन के पूर्व स्थल का सेनेटाईजेशन कार्य कराया जाए, सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित सभी फरियादियों द्वारा मास्क तथा सेनेटाईजर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। फरियादियों को शासन द्वारा कोविड- 19 महामारी को रोकने हेतु समय-समय पर निर्गत आदेशों से अवगत कराते हुए यह भी अवगत कराया जाए कि मास्क का उपयोग न किये जाने पर दण्ड का प्राविधान है, कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम की जानकारी प्रदान करने हेतु आयोजन स्थल पर कोचिङ -19 हेल्पडेस्क स्थापित की जाए । प्रत्येक आवेदक की थर्मल स्पनिंग की जाय। किसी भी अधिकारी / कर्मचारी एवं आवेदक में कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण पाये जाने पर मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला चिकित्सालय को सूचित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाए तथा सम्पूर्ण समाधान दिवस में आने वाले समस्त आवेदकों को उक्त एपडाउन लोड करने हेतु प्रेरित किया जाए, सम्पूर्ण समाधान दिवस के आयोजन से संबंधित समस्त अधिकारी एव कर्मचारी कोविड-19 को संबंध में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मेडिकल प्रोटोकाल व दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगें, आयोजन स्थल पर आने वाले फरियादियों के उपयोगार्थ सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, सम्पूर्ण समाधान दिवस' में प्राप्त शिकायतों के समाधान का अनुश्रवण नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतों के नस्तारण की अद्यावधिक सूचना इलेक्ट्रॉनिकी शासन के संबंधित पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जाए। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस (प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे शनिवार को आयोजित) का आयोजन कोविड-19 से बचाव हेतु उपर्युक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए।
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