गौ तस्कर कल्ला पुत्र लियाकत के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की हुई कार्यवाही
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जिला संवाददाता
अमित गुप्ता
उरई जालौन
उरई /जालौन जनपद जालौन एसपी ईरज राजा के कुशल निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने अवगत कराना कि कल्ला पुत्र लियाकत शातिर व जघन्य अपराधी है जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है। कल्ला पुत्र लियाकत उपरोक्त के द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ कस्बा व ग्रामों के आसपास गायों की तस्करी करके चोरी से उनका वध कर अवैध धनोपार्जन करने के प्रकरण में सम्मिलित रहा है इन लोगों के कृत्य से क्षेत्र में भंय एवं दहशत का माहौल रहता है। दिनांक 14 12 2023 को थाना कोच क्षेत्र अंतर्गत की सूचना के आधार पर एसओजी एवं थाना कोच पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक एक गायों से लदी हुई लीडर को रोकने का प्रयास किया गया तो उसे पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए तथा पत्थर आदि से भी हमला किया गया। जिसमें टीम बाल बाल बची बचाव में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर की गई जिसके परिणाम स्वरुप मुन्ना/अफसर एवं 03 सह अभियुक्त को अवैध असलाह व अन्य समान सहित गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गयी थी। जिसके संबंध में थाना कोच में मु0अ0स0293/23 धारा 307/34 भादवि एवं 5ए/8 गौ वंश निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश एवं 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25/27आम्र्स एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की गई थी।
उक्त घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपराधियों का समाज विरोधी क्रियाकलाप पर अंकुश लगाने हेतु दिनांक 13 1.2024 को अभियुक्त कल्ला पुत्र लियाकत एवं उसके अन्य 03 सह अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना से समाज में व्याप्त भय व लोक व्यवस्था को दृष्टि कर रखते हुए तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोच द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उच्च धिकारी गण की संतुष्टि के आधार पर माननीय जनपद मजिस्ट्रेट जनपद जालौन द्वारा मुकदमा उपरोक्त के संबंधित अभियुक्त कल्ला पुत्र लियाकत उम्र 40 वर्ष निवासी मोहल्ला अआराजी लाइन कस्बा व थाना वह जनपद जालौन के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के धारा 03 उपधारा 02 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उपरोक्त अभियोग से संबंधित सभी 04 अभियुक्तगण के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।
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