न्यायाधीश की अध्यक्षता मे जिले के पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ आवश्यक समीक्षा बैठक संपन्न

Nov 22, 2023 - 08:05
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न्यायाधीश की अध्यक्षता मे जिले के पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ आवश्यक समीक्षा बैठक संपन्न

 ब्यूरो के के श्रीवास्तव व्यूरो 

उरई जालौन मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री लल्लू सिंह के कुशल मार्ग दर्शन में आज जिले के पराविधिक स्वयंसेवकों के साथ आवश्यक समीक्षा बैठक जिला दीवानी न्यायालय परिसर में सम्पन्न हुयी। इसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज श्री महेन्द्र कुमार रावत द्वारा पराविधिक स्वयंसेवकों को निर्देशित किया कि वह जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों पर तहसील मुख्यालयों के सरकारी कार्यालयों, बैंक और डाकघर में भ्रमण करते हुये विधिक सेवाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचायें। उन्होंने पराविधिक स्वयंसेवकों के कार्यों की तहसीलवार समीक्षा करते हुये उन्हें आगामी दिनांक- 09 दिसम्बर 2023 में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोकअदालत की सफलता के लिये उत्साहपूर्वक कार्य करने की नसीहत दी और समस्त परा-विधिक स्वयंसेवकों को धरातल पर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया और उन्हें समस्त शासकीय विभागों से समन्वय बनाकर लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये प्रेरित किया।

  उन्होंने समस्त परा-विधिक स्वयंसेवकों को यह भी निर्देशित किया गया कि जनसामान्य को यह भी समझाना है कि राष्ट्रीय लोकअदालत में दीवानी, राजस्व, श्रम मामले, धन वसूली वाद एवं मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर, विद्युत अधि0 एवं जलकर से सम्बन्धित वाद और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/ मुकदमा, लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद और धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स के मामले नियत किये जायेंगे। इनका निस्तारण परस्पर सुलह-समझौते अथवा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा। 

  उन्हांेने यह भी बताया कि प्री-लिटिगेशन स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और विभिन्न बैंकों के ऐसे बकायेदारों के मामले भी नियत किये जायेंगे, जिन्होंने कई वर्षो के बाद भी बकाया बिल या बैंक ऋण जमा नहीं किया है। ऐसे बकायेदारों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए और इस राष्ट्रीय लोकअदालत में उपस्थित होना चाहिए, जिसका आयोजन सभी के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने पैरालीगल वालंटियर्स को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु निर्देशित किया। 

  उन्होंने जिला कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों की जमानते न्यायालयों से हो चुकी हैं, किन्तु जमानतगीर के अभाव में वह रिहा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे बन्दियों के परिजनों से सम्पर्क स्थापित करते हुये उन बन्दियों के परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट करके उन बन्दियों की जमानत कराने में उनकी विधिक सहायता करें।

 बैठक में समस्त तहसील क्षेत्रों से आये पराविधिक स्वयंसेवक सर्वश्री महेश सिंह परिहार, देवेन्द्र सिंह आजाद, अरविन्द कुमार, योगेन्द्र सिंह तखेले, महेन्द्र मिश्रा, विपिन कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, अनुराग स्वर्णकार, कमलेश कुमार, गजेन्द्र कुमार, रणजीत सिंह, रामसिंह, राजीव कुमार गुप्ता, श्रीमती मनीषा चतुर्वेदी, अलका भारती, शीलिमा, रचना देवी आदि उपस्थित रहे।

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